Telegram Copyright Violence: टेलीग्राम यूजर्स ने कॉपीराइट का किया उल्लंघन, दिल्ली HC ने जारी किया समन
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंस्टैंट मैसेजिंग एप्लिकेशन टेलीग्राम के उन यूजर्स को समन जारी किया है, जो इंडिया टुडे ग्रुप के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन करने में शामिल है.
नई दिल्ली, 7 दिसंबर: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंस्टैंट मैसेजिंग एप्लिकेशन टेलीग्राम के उन यूजर्स को समन जारी किया है, जो इंडिया टुडे ग्रुप के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन करने में शामिल है. ऐप ने हाल ही में उल्लंघन करने वाले सब्सक्राइबर्स की मूलभूत जानकारी का खुलासा किया. Supreme Court on Demonetisation: नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
इंडिया टुडे समूह के वकील ने पिछले महीने अदालत के सामने दलील दी कि टेलीग्राम ने इस खतरे में शामिल सभी लोगों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है. उसी के मद्देनजर मैसेजिंग ऐप ने मंगलवार को कोर्ट को अतिरिक्त जानकारी सौंपी.
29 नवंबर को टेलीग्राम ने प्रतिवादियों का विवरण अदालत के समक्ष एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया. हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि सरकारी अधिकारियों और पुलिस के सामने जानकारी देने के अलावा, इसे गोपनीय रखा जाना चाहिए.
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने मामले की सुनवाई 20 मार्च, 2023 को सूचीबद्ध करते हुए आदेश में कहा, इस न्यायालय द्वारा 18 अक्टूबर, 2022 और 29 नवंबर, 2022 को पारित आदेशों के अनुपालन में प्रतिवादी नंबर 1/टेलीग्राम की ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है. हलफनामे में दी गई जानकारी को अलग से सीलबंद लिफाफे में दायर किया गया है.
नीतू सिंह और अन्य बनाम टेलीग्राम एफजेड एलएलसी और अन्य मामले में, चैनलों पर कैंपस प्राइवेट लिमिटेड और उसके शिक्षक नीतू सिंह द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार अध्ययन सामग्री को अनधिकृत रूप से साझा करने का आरोप लगाया गया था.
हाईकोर्ट ने टेलीग्राम को अपने 2020 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था, जिसमें अनधिकृत रूप से ईपेपर (पीडीएफ) को अपलोड करने और साझा करने में शामिल उपयोगकर्ताओं की मूल ग्राहक जानकारी का खुलासा करने के लिए कहा गया था, जिसे दैनिक जागरण समाचार पत्र की सदस्यता के बाद ही उनके चैनलों में मुफ्त में एक्सेस किया जा सकता है.