Criminal FIR registered against Prithvi Shaw: सपना गिल ने पृथ्वी शॉ और उसके दोस्तों के खिलाफ दर्ज कराई छेड़छाड़ सहित क्रिमनल केस, जानें क्या है आरोप
न्यायिक हिरासत में रखे जाने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य आरोपियों ने अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था. सोमवार को दलीलें सुनने के बाद अंधेरी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सभी को जमानत दे दी. गिल ने वकील काशिफ अली खान के माध्यम से प्रस्तुत अपने आवेदन में दावा किया कि उनके खिलाफ प्राथमिकी पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत आरोपों पर दर्ज की गई थी.
21 फरवरी (मंगलवार) को सेल्फी विवाद को लेकर भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल के वकील अली काशिफ देशमुख ने इस जानकारी का खुलासा किया. पृथ्वी के अलावा आशीष सुरेंद्र यादव, बृजेश और अन्य के खिलाफ सपना गिल से छेड़छाड़ और अन्य मामलों में क्रिमिनल केस दर्ज की गई है. यह भी पढ़ें: पृथ्वी शॉ के खिलाफ महिला के साथ छेड़छाड़ करने समेत कई धाराओं के तहत केस फ़ाइल करेंगे- सपना गिल के वकील
अली काशिफ देशमुख के मुताबिक, पृथ्वी शॉ सहित उनके दोस्तों पर धारा 34, 120b, 144, 146, 148, 149, 323, 324, 351, 354 और 509 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. आप लोगों को बता दें कि सपना गिल को जमानत दे दी गई थी. सेल्फी विवाद का मामला सोमवार को गिल के अलावा तीन अन्य लोगों को भी जमानत दी गई थी. विशेष रूप से, पृथ्वी शॉ के साथ एक सेल्फी लेने से जुड़ा विवाद पिछले हफ्ते मुंबई में छिड़ा था. जो इस समय कभी लाइमलाइट में है. पृथ्वी शॉ और सपना गिल के बीच एक सेल्फी के लिए झगड़ा हो गया साथ ही उनकी कार पर भी हमला किया गया था.
इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने सपना गिल समेत चार लोगों को हिरासत में लिया था. इसके बाद उसे कोर्ट में लाया गया. पुलिस ने आरोपियों की चार दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया. गिल को उसके दोस्त शोभित ठाकुर और दो अन्य लोगों रुद्र सोलंकी और साहिल सिंह के साथ 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया था.
न्यायिक हिरासत में रखे जाने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य आरोपियों ने अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था. सोमवार को दलीलें सुनने के बाद अंधेरी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सभी को जमानत दे दी. गिल ने वकील काशिफ अली खान के माध्यम से प्रस्तुत अपने आवेदन में दावा किया कि उनके खिलाफ प्राथमिकी पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत आरोपों पर दर्ज की गई थी.
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