पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके सहयोगी व पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय दस्तावेज लीक करने और देश के कानूनों का उल्लंघन करने के मामले में जमानत दे दी है. इसे ‘सिफर’ मामले के तौर पर भी जाना जाता है. बता दें कि संघीय जांच एजेंसी ने देश के गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में 15 अगस्त को सिफर मामला दर्ज किया था. यह भी पढ़ें- पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने की भारत की तारीफ, बोले- हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए, हम जमीन से नहीं उठ रहे
Pak Supreme Court grants Imran Khan, Shah Mahmood Qureshi Bail in Cypher Case
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— ANI Digital (@ani_digital) December 22, 2023
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