यह देखते हुए कि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अश्लील वीडियो और फोटोज जनता के बीच शेयर की गई थी, एक व्यक्ति और उसकी एक्सट्रा मैरिटल पार्टनर को अग्रिम जमानत दे दी है. इस शख्स पर आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका के साथ विचाराधीन सामग्री साझा की थी. इस शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के अश्लील वीडियो और फोटो बनाई और उसने अपनी प्रेमिका के साथ शेयर किया, जिसके बाद प्रेमिका ने उन वीडियो और फोटो पीड़िता को इंस्टाग्राम पर भेज दिया. अदालत पुलिस थाना डिवीजन 3 नंबर, लुधियाना में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67, 67-ए के तहत आरोपी पति और उसकी साथी के खिलाफ दर्ज मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
Punjab and Haryana High Court grants anticipatory bail to man accused of sharing his wife's obscene videos with his extra-marital partner
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— Bar & Bench (@barandbench) May 19, 2023
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