HC On Extra-Marital Partner Of Husband: उड़ीसा HC का फैसल, पत्नी घरेलू हिंसा के तहत पति के एक्ट्र-मैरिटल पार्टनर पर मुकदमा नहीं कर सकती, जानें क्यों

उड़ीसा हाईकोर्ट घरेलू हिंसा मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति के एक्ट्र-मैरिटल पार्टनर पर केवल इसलिए मुकदमा नहीं चला सकती क्योंकि वो दंपति के घर में रहती थी

HC On Extra-Marital Partner Of Husband: उड़ीसा हाईकोर्ट घरेलू हिंसा मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति के एक्ट्र-मैरिटल पार्टनर पर केवल इसलिए मुकदमा नहीं चला सकती क्योंकि वो दंपति के घर में रहती थी. कोर्ट ने कहा कि दोनों महिलाएं (पत्नी और विवाहेतर साथी) अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अनुसार 'घरेलू संबंध' साझा नहीं करती हैं, क्योंकि वे केवल एक ही छत के नीचे रहती हैं.

शिकायत करने वाली महिला वर्ष 1996 में सुधीर कुमार कारा नाम के युवक से शादी की थी. यह आरोप लगाया गया उसका पति उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की यातना देते हैं. जहां तक वर्तमान याचिकाकर्ताओं का संबंध है, यह आरोप लगाया गया है कि उसके पति का उसके साथ रहने वाली महिला के साथ अवैध संबंध हैं. जबकि वह उसके साथ शादी की है. लेकिन कोर्ट ने मामले की सुनाई करते हुए कहा कि इस मामले में घरेलू हिंसा का कोई मामला नहीं बनता है. क्योंकि महिला शख्स के साथ रह रही है.

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