एयरपोर्ट और विमान में फिर मास्क पहनना अनिवार्य, नियम तोड़ने वाले यात्रियों पर होगी सख्त कार्रवाई
विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) हवाई अड्डों के लिए कोविड-19 के नए नियम जारी किए हैं जिसमें विमान यात्रा के दौरान मास्क पहनना होगा और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मास्क हटाने की अनुमति मिलेगी. उल्लंघन करने वालों को 'नियम तोड़ने वाले यात्री' के रूप में माना जाएगा. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा जा सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) हवाई अड्डों के लिए कोविड-19 के नए नियम जारी किए हैं जिसमें विमान यात्रा के दौरान मास्क पहनना होगा और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मास्क हटाने की अनुमति मिलेगी. उल्लंघन करने वालों को 'नियम तोड़ने वाले यात्री' के रूप में माना जाएगा. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा जा सकता है.
भारत में 24 घंटे की अवधि में नए कोविड-19 के मामलों में लगभग 41 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह कहा है, 24 घंटे की अवधि में कुल 5,233 ताजा मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले दिन 3,714 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं वर्तमान समय में देश ने 7 कोविड की मौत हुई है, जिससे देश भर में मरने वालों की संख्या 5,24,715 हो गई है. इस बीच देश का सक्रिय मामले भी बढ़कर 28,857 हो गया है, जो देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.07 प्रतिशत है.
दिल्ली HC के आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा जा सकता है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 8, 2022
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 08, 2022 04:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

