Uttarakhand: धामी सरकार का बड़ा फैसला, मूल निवास प्रमाणपत्र है तो स्थायी प्रमाण पत्र बनाने की बाध्यता नहीं

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवकों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के अनुसार मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है

Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवकों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर (Domicile Certificate) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के अनुसार मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है. इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा. इससे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही स्थाई निवास प्रमाण पत्र लाने का दबाव रहता था. लेकिन सरकार के इस फैसले से उन्हें अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र लाने की जरूरत नहीं होगी. सरकार की तरफ से फैसला लेने के बाद  सचिव श्री विनोद सुमन ने मामले में आदेश भी जारी कर दिया है.

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