#उत्तरप्रदेश के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह 2017 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में सुल्तानपुर की एक अदालत में पेश हुए और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 500 रुपये का जुर्माना जमा किया। इसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई। pic.twitter.com/h8BzOqlUjd— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 18, 2022
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