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The latest Tweet by IANS Hindi states, '#उत्तरप्रदेश विधान परिषद के सदस्य अक्षय प्रताप सिंह को आईपीसी की धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में सांसद/विधायक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सात साल कैद की सजा सुनाई गई है।'
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