कर्नाटक (Karnataka) राज्य वक्फ बोर्ड के फैसले के बाद अब उत्तरप्रदेश के आईजी प्रयागराज (Prayagraj) रेंज के.पी सिंह ने रेंज के चार जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखा है कि लाउडस्पीकर या किसी अन्य सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
आईजी प्रयागराज रेंज ने रेंज के चार जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखा है कि लाउडस्पीकर या किसी अन्य सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। #UttarPradesh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 19, 2021
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