केंद्र सरकार ने फार्मास्युटिकल विपणन प्रथाओं (यूसीपीएमपी) के लिए एक समान संहिता अधिसूचित की संहिता में लिखा है: किसी भी फार्मा कंपनी/एजेंट/वितरक/थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर/परिवार के सदस्य के व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई उपहार नहीं दिया जाना चाहिए या प्रदान नहीं किया जाना चाहिए. किसी भी फार्मा कंपनी/एजेंट/वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेताओं द्वारा दवाओं को लिखने या आपूर्ति करने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ या लाभ की पेशकश, आपूर्ति या वादा नहीं किया जा सकता है. फार्मा कंपनियों/प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों/परिवार के सदस्यों को रेल, हवाई, जहाज, क्रूज टिकट, सशुल्क छुट्टियां आदि सहित देश के अंदर या बाहर यात्रा सुविधाएं नहीं देनी चाहिए.

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