केंद्र सरकार ने फार्मास्युटिकल विपणन प्रथाओं (यूसीपीएमपी) के लिए एक समान संहिता अधिसूचित की संहिता में लिखा है: किसी भी फार्मा कंपनी/एजेंट/वितरक/थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर/परिवार के सदस्य के व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई उपहार नहीं दिया जाना चाहिए या प्रदान नहीं किया जाना चाहिए. किसी भी फार्मा कंपनी/एजेंट/वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेताओं द्वारा दवाओं को लिखने या आपूर्ति करने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ या लाभ की पेशकश, आपूर्ति या वादा नहीं किया जा सकता है. फार्मा कंपनियों/प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों/परिवार के सदस्यों को रेल, हवाई, जहाज, क्रूज टिकट, सशुल्क छुट्टियां आदि सहित देश के अंदर या बाहर यात्रा सुविधाएं नहीं देनी चाहिए.
The Central Government notified a Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices (UCPMP)
The Code reads: No gift should be offered or provided for personal benefit of any healthcare professional/family member by any pharma Cos/ agent/ distributors/ wholesalers/ retailers.…
— ANI (@ANI) March 12, 2024
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)












QuickLY