सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने मद्रास हाईकोर्ट (#MadrasHighCourt) से कहा कि वह तीन सप्ताह के भीतर अन्नाद्रमुक (#AIADMK) की आम परिषद की बैठक के खिलाफ ओ. पनीरसेल्वम (ओपीएस) की याचिका पर नए सिरे से फैसला करे।@AIADMKOfficial @OfficeOfOPS pic.twitter.com/0ERjAPr5tw— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 29, 2022
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