सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मुंबई हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आईएस के कथित सदस्य अरीब एजाज मजीद की इस वर्ष 23 फरवरी को जमानत बरकरार रखी गई थी। pic.twitter.com/slqCjLWDQI— IANS Hindi (@IANSKhabar) August 27, 2021
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