कलकत्ता हाईकोर्ट (#CalcuttaHighCourt) की एकल न्यायाधीश पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में ग्रुप-डी श्रेणी के अवैध रूप से नियुक्त 2,819 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं खत्म करने का निर्देश दिया है। pic.twitter.com/3x0FGs6pYA— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 9, 2023
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