रिज़र्व बैंक ने ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छह महीने के अंदर आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है। ग्राहकों से सार्वजनिक संपर्क नहीं रखने वाली ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आंतरिक लोकपाल नियुक्ति की अनिवार्यता से छूट दी गई है। #RBI pic.twitter.com/leQDHyiNHY— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) November 16, 2021
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