गृह मंत्रालय ने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम में संशोधन किया है। संशोधित अधिनियम के तहत विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को अधिक राशि भारत भेजने की अनुमति और कुछ अन्य रियायतें दी गई हैं। अब सरकार को सूचना दिए बिना दस लाख रुपये तक की राशि संबंधियों द्वारा भेजी जा सकेगी।— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) July 3, 2022
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