#इलाहाबाद #हाईकोर्ट की #लखनऊ पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66ए के तहत आरोप पत्र को खारिज ... - Latest Tweet by IANS Hindi
The latest Tweet by IANS Hindi states, '#इलाहाबाद #हाईकोर्ट की #लखनऊ पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66ए के तहत आरोप पत्र को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है।'
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