असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस वर्ष 28 अगस्त से पूरे असम राज्य को छह महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है, जब तक कि इसे वापस नहीं लिया जाता।— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज (@PBNS_Hindi) September 11, 2021
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