अदालत ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा कायम रखा जा सकता है।#GyanvapiMosque मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी: हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन pic.twitter.com/q7hQEloKas— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म (@PBNS_Hindi) September 12, 2022
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