कलकत्ता उच्च न्यायालय (#CalcuttaHighCourt) ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी और राज्य के वित्त सचिव मनोज पंत को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। pic.twitter.com/e12GqUGDgL— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 22, 2022
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