इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि "लिव-इन रिलेशनशिप" जीवन का अभिन्न अंग बन गया हैं। इसे सामाजिक नैतिकता की धारणाओं के बजाय व्यक्तिगत स्वायत्तता के नजरिये से देखे जाने की आवश्यकता है। pic.twitter.com/vCfG2DmBX1— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 29, 2021
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