अडानी-हिंडनबर्ग मामले (Adani Hindenburg Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब अदानी-हिंडनबर्ग मामले (Adani-Hindenburg Case) की सुनवाई के लिए और समय की जरूरत नहीं हैं. सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 24 में से 22 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और अब जांच के लिए और ज्यादा समय की जरूरत नहीं है. सेबी ने कहा कि अब जांच के लिए और समय की जरूरत नहीं है और 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है.

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