CEC-EC Appointment Case: सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 21 मार्च की अगली तारीख दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 2023 के कानून के तहत दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नवीनतम विकास के संबंध में आवेदन दायर करने की भी अनुमति दी है. SC ने कहा है कि वह 21 मार्च को इसकी जांच करेगा.
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CEC-EC नियुक्ति मामले में SC में हुई सुनवाई:
Supreme Court lists for hearing on March 21 pleas challenging the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023, which dropped the Chief Justice of India from the selection panel of Election Commissioners.
Supreme Court also allows petitioners to file… pic.twitter.com/qvOnKHVAmt
— ANI (@ANI) March 15, 2024
बता दें, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया था. उन्होंने याचिका में CEC अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चुनौती देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी.
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