सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए असंगठित या प्रवासी कामगारों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल विकसित करने में उदासीन रवैया अपनाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। pic.twitter.com/pW2QvwMHwC— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 29, 2021
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