Supreme Court on Hate Speech: हेट स्पीच (Hate Speech) मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Union Government) से सवाल किया कि इसके लिए क्या कार्रवाई की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच को लेकर केवल एफआईआर (FIR) दर्ज कराने से अभद्र भाषा की समस्या का समाधान नहीं होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है.
देखें ट्वीट-
Merely lodging FIR not going to solve problem of hate speech, what action has been pursuant to that: SC asks Centre
— Press Trust of India (@PTI_News) March 28, 2023
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