Gujarat Riots: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिलकिस बानो की याचिका, रिहा ही रहेंगे गैंगरेप के 11 दोषी

2002 के सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों के पक्ष में दिए गए छूट आदेश के खिलाफ बिलकिस बानो द्वारा दायर समीक्षा याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है.

Gujarat Riots: 2002 के सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों के पक्ष में दिए गए छूट आदेश के खिलाफ बिलकिस बानो द्वारा दायर समीक्षा याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. बता दें कि इसी 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी ग्यारह दोषियों को माफी देते हुए रिहा कर दिया था. इस मामले पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल और सिविल सोसायटी के संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और गुजरात सरकार की जोरदार निंदा की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक दोषी की याचिका पर फैसला दिया था कि दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार 1992 की नीति से विचार करे.

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