Supreme Court On Unnecessary Hysterectomies: ‘अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने’ के मामलों से जुड़ी एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. याचिका में कहा गया कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए.
लाइव.ला के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे ‘अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने’ के मामलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र के दिशानिर्देशों को तीन महीने के भीतर लागू करें.
‘अनावश्यक गर्भाशय निकालने’ के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
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— Live Law Hindi (@LivelawH) April 7, 2023
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