SC on Bail Petition: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अदालत को दस मिनट से अधिक समय तक जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा कि जमानत के मामलों में दिनों तक लंबी सुनवाई अदालत के समय की बर्बादी है.

पीठ ने टिप्पणी की, "मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से समय की बर्बादी है जब जमानत याचिकाओं पर एक बार में सुनवाई होती है... गुण-दोष के आधार पर अपील की तरह। जमानत आवेदनों की सुनवाई 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए."

यह टिप्पणी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई. अदालत ने आज कहा कि इस तरह की टिप्पणियां फैसले में तब आती हैं जब जमानत के मामलों की लंबी सुनवाई होती है जैसे कि अदालत दोषसिद्धि के खिलाफ अंतिम अपील पर सुनवाई कर रही हो.

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