BJP विधायक नितेश राणे की मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जल्द सरेंडर करने के लिए कहा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी विधायक नितेश राणे को सिंधुदुर्ग में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और उन्हें 10 दिनों तक गिरफ्तारी से बचाया है....
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी विधायक नितेश राणे (Nitesh Rane) को सिंधुदुर्ग में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और उन्हें 10 दिनों तक गिरफ्तारी से बचाया है. उपरोक्त निर्देश के साथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने राणे द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) के बेटे, नितेश राणे को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.
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