पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. पेरारिवलन की दया याचिका पर राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार करने की केंद्र सरकार की दलील पर देश की शीर्ष कोर्ट ने इसी महीने कहा था कि वह इससे सहमत नहीं है और वह इस मामले में अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है. सितंबर 2018 में तमिलनाडु के मंत्रिपरिषद ने पेरारिवलन की रिहाई की सिफारिश की थी लेकिन राज्यपाल ने दया याचिका का निर्णय राष्ट्रपति पर छोड़ दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने का अधिकार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेरारिवलन 30 साल जेल में रह चुका है और अदालत ने पहले भी 20 साल से अधिक कैद की सजा भुगताने वाले उम्रकैदियों के पक्ष में फैसले सुनाये हैं. इस मामले में भी कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा.

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