श्री सरकारा देवी मंदिर के परिसर का उपयोग सामूहिक ड्रिल या हथियार प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता- केरल हाई कोर्ट
केरल उच्च न्यायालय ने सरकारा देवी मंदिर में आरएसएस के प्रशिक्षण को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड को सरकारा देवी मंदिर की संपत्तियों और मामलों का प्रबंधन करना है और दैनिक पूजा और समारोहों और त्योहारों के संचालन की उपयोग के अनुसार उक्त मंदिर में व्यवस्था करनी है...
केरल उच्च न्यायालय ने सरकारा देवी मंदिर में आरएसएस के प्रशिक्षण को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड को सरकारा देवी मंदिर की संपत्तियों और मामलों का प्रबंधन करना है और दैनिक पूजा और समारोहों और त्योहारों के संचालन की उपयोग के अनुसार उक्त मंदिर में व्यवस्था करनी है."श्री सरकारा देवी मंदिर की मंदिर सलाहकार समिति, जिसमें वे भक्त शामिल होते हैं जो धारा 31ए की उप-धारा (3) के तहत बनाए गए नियमों के खंड (3) में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अंतर्गत आते हैं. यह भी पढ़ें: Firecracker Ban in Delhi: दिल्ली वाले इस बार भी पटाखों के साथ नहीं मना पाएंगे दिवाली, केजरीवाल सरकार ने बिक्री और जलाने पर लगाया प्रतिबंध
अधिनियम, उपयोग के अनुसार मंदिर की गतिविधियों और त्योहारों के सुचारू संचालन के लिए बोर्ड और उसके अधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा. श्री सरकारा देवी मंदिर के मंदिर परिसर का उपयोग भक्तों द्वारा सामूहिक ड्रिल या हथियार प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता है.
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