श्रीलंकाई अधिकारियों ने कहा कि विदेशी नागरिकों और विदेशी पासपोर्ट रखने वाले ड्यूल सिटिजन को अब स्थानीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और विदेश मंत्रालय से देश में आने के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। #Srilanka pic.twitter.com/tyrI9pV7Qu— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 5, 2021
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