कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से शवों के साथ यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों में संशोधन करने या नया कानून लाने की सिफारिश की है. कोर्ट ने कहा, "केंद्र सरकार के लिए यह सही समय है कि वह मृत व्यक्ति/महिला की गरिमा के अधिकार को बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा 377 के प्रावधानों में संशोधन करे जिसमें किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के मृत शरीर को शामिल किया जाए या इस संबंध में एक अलग प्रावधान पेश किया जाए."

आगे यह सुझाव दिया गया है कि संशोधित या नए प्रावधान में आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंड को और जुर्माना सुनिश्चित किया जाए.

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