Sanjay Kumar Mishra Extension: सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को झटका, ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना अवैध
केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया है, हालांकि वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे.
Sanjay Kumar Mishra Extension: केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहरा दिया है, हालांकि वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे. बता दें कि ईडी के निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई थीं. इनमें उनके सेवा विस्तार को अवैध ठहराया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा के बारे में यह फैसला सुनाया है. केंद्र सरकार ने मिश्रा सबसे पहले 2020, फिर 2021, फिर 2022 के बाद 17 नवंबर 2022 को संजय कुमार मिश्रा का दूसरा सेवा विस्तार खत्म होने से पहले ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक वर्ष (18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक) के लिए तीसरे सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी थी.
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Supreme Court says, extension of tenure of ED Director Sanjay Kumar Mishra is illegal but he will continue to serve the post till July 31, 2023 pic.twitter.com/M8NhR7Ehbb
— ANI (@ANI) July 11, 2023
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 11, 2023 02:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

