Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावी बाॉन्ड योजना को 'असंवैधानिक' करार देते हुए राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे के बारे में जानकारी साझा करने का बैंको को 6 मार्च 2024 तक का समय दिया था. कम समय का हवाला देते हुए एसबीआई ने समय सीमा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मामले में SBI ने कोर्ट से समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का आग्रह किया है.
दरअसल 15 फरवरी को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बांड योजना, 2018 को असंवैधानिक करार दिया और एसबीआई को तत्काल बांड जारी करने से रोकने का आदेश दिया था. इसने एसबीआई को अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण (जैसे खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और मूल्य) 6 मार्च तक चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशन के लिए आयोग के पास जमा करने के लिए कहा था.
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SBI moves Supreme Court seeking extension of time till June 30 to submit details of Electoral Bonds to Election Commission of India.
The Supreme Court had earlier asked SBI to submit details by March 6. pic.twitter.com/IOAVDh9nP0
— ANI (@ANI) March 4, 2024
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