Hate Speech Case: सपा नेता आज़म खान को बड़ा झटका, कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद UP विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित

सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ा झटका लगा है. भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा का ऐलान होने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

Hate Speech Case: समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को बड़ा झटका लगा है. भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा का ऐलान होने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. आजम खान को अयोग्य घोषित करने की जानकारी उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय की तरफ से दी गई है.

बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे.उन्होंने अप्रैल 2019 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था. आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था. आजम खां के भाषण का वीडियो वायरल हुआ था. इस मामले में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी.

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