2000 Red Fort Attack Case: फांसी के फंदे पर झूलेगा लाल किले पर आतंकी हमला करने वाला अशफाक! SC ने खारिज की पुनर्विचार याचिका

आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी आरिफ को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. 22 दिसंबर 2000 को हुए इस आतंकी हमले में तीन जवानों के साथ कई आतंकी भी मारे गए थे.

2000 Red Fort Attack Case: दिल्ली के लाल किले में 22 दिसंबर 2000 की रात सेना की बैरक पर आतंकी हमले का दोषी और मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी मोहम्मद अशफाक उर्फ आरिफ की फांसी की सजा को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. CM हेमंत सोरेन आज ED के सामने हो सकते हैं पेश, अवैध खनन मामले में होगी पूछताछ, JMM-कांग्रेस सड़क पर उतरीं

आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी आरिफ को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. 22 दिसंबर 2000 को हुए इस आतंकी हमले में तीन जवानों के साथ कई आतंकी भी मारे गए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2011 को आतंकी आरिफ को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अब तक उसे फंदे पर लटकाया नहीं गया है.  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में आतंकी आरिफ ने कहा था कि उसकी पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में नहीं सुनी गई थी. इसलिए यह न्याय हित में होगा अगर उसकी पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में दोबारा सुन ली जाए, लेकिन कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी.

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