RBI New Guidelines For Credit Cards: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के लिए नया सर्कुलर जारी किया है. इसके मुताबिक, अब बैंकों को ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देना होगा. यह विकल्प कार्ड जारी करते समय दिया जाएगा. RBI ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड बनाने वाली कंपनियां किसी भी कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसा कोई समझौता न करें, जो ग्राहकों को बाकी कार्ड नेटवर्क की सर्विस का लाभ उठाने से रोकता हो.
इसके लिए RBI ने रजिस्टर्ड कार्ड नेटवर्क के नाम लिस्टेड किए हैं. इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीजा वर्ल्डवाइड पीटीई शामिल हैं.
ट्वीट देखें:
Card issuers shall not enter into any arrangement or agreement with card networks that restrain them from availing the services of other card networks. Card issuers shall provide an option to their eligible customers to choose from multiple card networks at the time of issue. For… pic.twitter.com/xJfDXaG4cF
— ANI (@ANI) March 6, 2024
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