कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें रामनवमी के जुलूस के दौरान राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच एनआईए/सीबीआई से कराने की मांग की गई थी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने महाधिवक्ता और अन्य याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.
देखें ट्वीट:
'Prima Facie Ram Navami Violence Was Pre Planned': Calcutta HC Reserves Order In LoP Suvendu Adhikari Plea Seeking NIA/CBI Probe @ISparshUpadhyay,@SuvenduWB #CalcuttaHighCourt #RamNavamiViolence https://t.co/AKzCEMoKIJ
— Live Law (@LiveLawIndia) April 10, 2023
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