राजस्थान में अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने और समय पर अंतिम संस्कार नहीं करने वालों को 2 साल से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है. जुर्माना भी लगाया जा सकता है. परिजन डेड बॉडी लेने से मना करते हैं तो उन्हें एक साल की सजा हो सकती है.
राजस्थान सरकार डेड बॉडी के सम्मान वाला बिल लेकर आई है, जिसे गुरुवार को विधानसभा में बहस के बाद पारित कर दिया गया. इस बिल का नाम 'राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक' है. भाजपा ने इसकी तुलना आपातकाल के मीसा कानून से की है.
◆ राजस्थान : शव रखकर प्रदर्शन पर 5 साल तक जेल, परिजन ने डेड बॉडी नहीं ली तो भी 1 साल की सजा
◆ राज्य सरकार डेड बॉडी के सम्मान वाला बिल लेकर आई है, जिसे विधानसभा में पारित कर दिया गया#Rajasthan | #deadbody | #Rajasthanassembly pic.twitter.com/pQgC1SZ3k4
— News24 (@news24tvchannel) July 20, 2023
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