पंजाब में कक्षा 1 से 10 तक पंजाबी भाषा अनिवार्य, नहीं लागू करने पर स्कूलों पर लगेगा 2 लाख का जुर्माना- सभी कार्यालयों में भी जरुरी

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घोषणा की है कि राज्य में कक्षा एक से दसवीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को अनिवार्य विषय बना दिया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा. जबकि पंजाब में स्थित सभी कार्यालयों में पंजाबी अनिवार्य है. साथ ही राज्य के सभी बोर्डों के ऊपर पंजाबी लिखी जाएगी.

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घोषणा की है कि राज्य में कक्षा एक से दसवीं तक के सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को अनिवार्य विषय बना दिया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने पर स्कूलों पर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा. जबकि पंजाब में स्थित सभी कार्यालयों में पंजाबी अनिवार्य है. साथ ही राज्य के सभी बोर्डों के ऊपर पंजाबी लिखी जाएगी.

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