बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तारी वारंट के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 5 जुलाई तक तजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी से रोक लगा दी है और कहा कि उन पर 5 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए. अब कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस मामले पर सुनावाई करेगा. हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए.

इससे पहले हाई कोर्ट ने 10 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. इससे पहले दिल्ली भाजपा के नेता ने मोहाली की एक अदालत द्वारा दिन में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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