पश्चिम बंगाल: नारकेलडांगा थाने ने निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा को तलब किया है. 41ए सीआरपीसी के तहत नोटिस भेजा गया है जिसके तहत उन्हें 20 जून या उससे पहले पेश होने के लिए कहा गया है. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 298 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
आपको बता दें कि महाराष्ट्र की भिवंडी पुलिस ने भी निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के सिलसिले में सोमवार को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है.
West Bengal | Suspended BJP leader Nupur Sharma summoned by Narkeldanga Police Station. Notice sent under 41A CrPC to be complied on/before June 20. The case has been registered under Sections 153A, 295A, 298, and 34 of IPC: Kolkata Police
— ANI (@ANI) June 13, 2022
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)