Pawan Khera: रिहा होंगे पवन खेड़ा, असम पुलिस को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

असम पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि कुछ ही घंटों में उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के मामले में असम पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि कुछ ही घंटों में उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी FIR को एक साथ जोड़ने का भी आदेश दिया है. बाद में खेड़ा को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देनी होगी.

खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वे इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर जा रहे थे. पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. कांग्रेस ने कोर्ट से खेड़ा के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग भी की थी. हालांकि, कोर्ट ने FIR रद्द करने का आदेश देने से इनकार कर दिया.

पवन खेड़ा पर क्यों दर्ज हुआ केस

पवन खेड़ा पिछले दिनों अडानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा था, पीएम मोदी को नरेंद्र 'गौतम दास' मोदी के नाम से संबोधित किया था. पवन खेड़ा के इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश और असम समेत कई जगह मामला दर्ज किया गया है.

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