आजम खान का वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने आजम खान के वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया है. ऐसी जानकारी मिली है कि बीजेपी नेता की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है. रामपुर विधानसभा सीट पर 4 दिसंबर को उपचुनाव होना है. जिसको लेकर भाजपा प्रत्याशी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का प्रार्थना पत्र दिया था.
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए रामपुर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटने के आदेश जारी किए हैं.
मोहम्मद आजम खान को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 2000 का अर्थदंड भी लगाया है. जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी.
#Breaking: आजम खान से वोट देने का अधिकार छिना गया। EC ने वोटर लिस्ट से काटा आजम खान का नाम#AzamKhan @Manasnews24 pic.twitter.com/B9SDxQvKbZ
— News24 (@news24tvchannel) November 17, 2022
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