बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. जस्टिस रेवती मोहिते डेरे (Justice Dere) ने निर्देश दिया कि याचिका को दूसरी पीठ के समक्ष रखा जाए. हालांकि जस्टिस प्रकाश की सिंगल बेंच ने भी देशमुख की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. देशमुख ने बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर एक विशेष अदालत के आदेश के चुनौती दी थी. सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले में सीबीआई को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में देशमुख को हिरासत में लेने की अनुमति दी गई थी.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में मुंबई की आर्थर रोड जेल से हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया. देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.
#UPDATE | Another consecutive Single Bench of Justice Prakash refused to hear the petition of Anil Deshmukh. The court asked him to move to another court for the hearing.
— ANI (@ANI) April 6, 2022
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