इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी को 1980 के दशक में अपने वाहनों का उपयोग करने के लिए परिवहन निगम को 2.66 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने वर्ष 1998 में दाखिल यूपी कांग्रेस की याचिका पर उसे बकाए की तिथि से पांच फीसदी ब्याज देने का भी आदेश दिया.
Allahabad High Court orders Congress Party to pay ₹2.66 crore to UPSRTC for using its vehicles in 1980s
report by @sofiahsan #allahabadhighcourt @INCUttarPradesh https://t.co/M2qYyXyq8O
— Bar & Bench (@barandbench) October 9, 2023
याचिकाकर्ता यूपी कांग्रेस ने लखनऊ के सदर तहसीलदार की 10 नवंबर 1998 को जारी वसूली नोटिस को चुनौती दी थी. वसूली की कार्रवाई परिवहन निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के कहने पर शुरू हुई थी. उन्होंने दावा किया था कि याची पर 2,68,29,879 रुपये बकाया है. यह धनराशि प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान परिवहन निगम से वर्ष 1981 से 1989 के बीच ली गईं बसों व टैक्सियों का बिल है, जिन्हें तत्कालीन सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्रियों के निर्देशों पर उपलब्ध कराया था.
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