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Congress Pay Rs 2.66 Crore: हाईकोर्ट के आदेश पर कांग्रेस को देना होगा 2.66 करोड़ रुपये का किराया, पुराने वाहन से जुड़ा है मामला

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने वर्ष 1998 में दाखिल यूपी कांग्रेस की याचिका पर उसे बकाए की तिथि से पांच फीसदी ब्याज देने का भी आदेश दिया.

Congress Pay Rs 2.66 Crore: हाईकोर्ट के आदेश पर कांग्रेस को देना होगा 2.66 करोड़ रुपये का किराया, पुराने वाहन से जुड़ा है मामला
Photo Credits ANI

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी को 1980 के दशक में अपने वाहनों का उपयोग करने के लिए परिवहन निगम को 2.66 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने वर्ष 1998 में दाखिल यूपी कांग्रेस की याचिका पर उसे बकाए की तिथि से पांच फीसदी ब्याज देने का भी आदेश दिया.

याचिकाकर्ता यूपी कांग्रेस ने लखनऊ के सदर तहसीलदार की 10 नवंबर 1998 को जारी वसूली नोटिस को चुनौती दी थी. वसूली की कार्रवाई परिवहन निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के कहने पर शुरू हुई थी. उन्होंने दावा किया था कि याची पर 2,68,29,879 रुपये बकाया है. यह धनराशि प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान परिवहन निगम से वर्ष 1981 से 1989 के बीच ली गईं बसों व टैक्सियों का बिल है, जिन्हें तत्कालीन सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्रियों के निर्देशों पर उपलब्ध कराया था.

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 09, 2023 03:55 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).