दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या आम नागरिक.
दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार संजय सिंह ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी का आधार न बताने पर गिरफ्तारी को अवैध घोषित किए जाने की मांग की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि सजंय सिंह की गिरफ्तारी कानून के नियमों के मुताबिक है.
Delhi High Court dismisses Aam Aadmi Party leader and Rajya Sabha MP Sanjay Singh's plea challenging his remand and arrest in the alleged liquor scam case.
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— ANI (@ANI) October 20, 2023
हाईकोर्ट ने संजय सिंह की उस दलील को भी खारिज किया, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि ईडी ने राजनीतिक दुर्भावना के कारण गिरफ्तार किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता की इस दलील में अपनी कोई राय नहीं देगें क्योंकि ये कोर्ट के अधिकारक्षेत्र का विषय नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है और इसमें राजनीतिक उद्देश्यों को शामिल करने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है. संजय सिंह की भी गिरफ्तारी उसी मामले में हुई है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हैं और अभी जेल में हैं.
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