हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अज़ान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाज़त नहीं होगी। इस आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है: नासिक के CP दीपक पांडे, महाराष्ट्र pic.twitter.com/qpDT2FitUG— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 18, 2022
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