#पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी (@QasimKhanSuri) का तीन अप्रैल का फैसला, जिसने प्रधानमंत्री #इमरान_खान (@ImranKhanPTI) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, गलत था। pic.twitter.com/BcrovopGmc— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 7, 2022
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